
लखनऊ: यूपी की योगी सरकार ने आपदा राहत राशि के मानकों में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ा दिया है। यह कदम प्राकृतिक आपदा में मानवीय क्षति, फसलों व पशुधन के नुकसान पर पीड़ितों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और राहतकारी कदम है।
आपदा राहत राशि में ताजा बदलाव के अनुसार, प्राकृतिक आपदा में मौत पर परिजनों को अब ₹4 लाख की जगह ₹8 लाख रुपये सहायता राशि दी जाएगी। इसके आलावा, फसल नुकसान के मुआवजे में 25 से 30% तक बढ़ोतरी की गयी है। सिंचित फसल नुकसान पर मुआवजा ₹17,000 से बढ़ाकर ₹22,000 प्रति हेक्टेयर कर दिया गया। जबकि, वर्षा आधारित क्षेत्रों में फसल नुकसान पर सहायता राशि 8,500 रुपये से बढ़ाकर 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, बारहमासी फसलों और कृषि वानिकी के नुकसान पर सहायता राशि अब 22,500 रुपये की जगह 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गयी है। जिसका लाभ 10 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा।
बड़े पशुओं की मौत पर मुआवजे को बढ़ाकर ₹50 हजार और छोटे पशुओं पर ₹5,500 कर दी गयी है। वहीं, मुर्गीपालकों को अब प्रति मुर्गी ₹130 का मुआवजा कर दिया गया है। वहीं, मकान, स्कूल, सड़क और अस्पतालों की मरम्मत के लिए भी सहायता मानक बढ़े हैं। राहत राशि के नए मानक 1 अप्रैल से 4 नवंबर 2026 तक हुए नुकसान पर लागू होंगे।



