उत्तर प्रदेशराजनीति

SC से आजम खान को नहीं मिली राहत, अब हाईकोर्ट के पाले में गेंद

नई दिल्ली। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आजम खान की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। टॉप कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 16 नवंबर को हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई करे।

दरअसल, यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में 29 अक्टूबर को ‘डुअल पैन कार्ड’ मामले में जेल से रिहा होने के “40 मिनट” बाद ही ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग के एक नए मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। जिसके बाद कोर्ट ने आजम खान के वकील निजाम पाशा की ओर से मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की अपील पर संज्ञान लिया था। सपा नेता के वकील निज़ाम पाशा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पूर्व मंत्री आज़म खान की याचिका का ज़िक्र किया था।

सपा नेता ने 1 नवंबर के उस विशेष अदालत के आदेश को भी रद्द करने की मांग की थी, जिसके तहत उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। साथ ही, उन्होंने फिलहाल हिरासत से रिहाई की भी अपील की थी। हालांकि, टॉप कोर्ट से उन्हें कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है, जहां 16 नवंबर की सुनवाई पर सबकी नजरें होंगी।

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