
Saurabh Rajput Murder Case : मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में बुधवार को जिला कोर्ट का फैसला आ गया है। इस मामले में आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोनों वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे।
मेरठ में सौरभ राजपूत मर्डर केस में, आरोपी मुस्कान और साहिल को ज़िला कोर्ट के जज अरविंद कुमार मिश्रा ने उन्हें दोषी पाया है। इसके साथ ही 13 महीने और 126 सुनवाइयों के बाद इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई। सरकारी वकील कृष्ण कुमार चौबे ने कहा कि अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का ज़िक्र किया, जिसमें गंभीर अपराध के मामलों में कड़ी सज़ा देने पर ज़ोर दिया गया है।
चौबे ने पत्रकारों को बताया, “अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को सौरभ राजपूत की हत्या का दोषी ठहराया है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का ज़िक्र करते हुए अदालत ने कहा कि ऐसे जघन्य और गंभीर अपराध करने वालों को उचित सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में यह संदेश जाए कि कानून का राज चलता है।”
आरोपी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या की साज़िश रची और उसकी लाश को एक नीले ड्रम में छिपा दिया। कोर्ट में 22 गवाह पेश किए गए। इस हत्याकांड ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। फिलहाल, इस मामले में दोषियों की सजा का ऐलान नहीं हुआ है।


