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सुल्तानपुर : राहुल के खिलाफ अमित शाह मानहानि केस खारिज, कोर्ट बोला- झूठी वाहवाही के लिए किया गया मुकदमा

सुल्तानपुर : यूपी के सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने साल 2018 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले को खारिज कर दिया है। इस दौरान कोर्ट ने मानहानि का केस करने वाले भाजपा नेता विजय मिश्रा को फटकार भी लगाई।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साल 2018 में कर्नाटक चुनाव के समय बेंगलुरु में एक चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिनजक टिप्पणी की थी। जिसमें उन्होंने अमित शाह का नाम लिए बिना कहा कि “भाजपा ईमानदार राजनीति की बात करती है, जबकि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हत्या के एक मामले में आरोपी रहे हैं।” उस समय अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इस टिप्पणी के बाद भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में यूपी के सुल्तानपुर में राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था। अब कोर्ट ने इस मामले में राहुल को बरी कर दिया है।

इस मामले में कोर्ट के फैसले के लिए सोमवार को राहुल सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे थे। उन्हें बरी किए जाने को लेकर तीन बड़ी वजह सामने आयीं हैं जिनमें पहली वजह यह रही कि राहुल के बयान की सीडी में मानहानि जैसा कुछ भी नहीं मिला। दूसरी वजह- कोर्ट ने मानहानि का केस करने वाले विजय मिश्रा को पीड़ित नहीं माना। तीसरी वजह- आरोपों को मानहानि की श्रेणी में नहीं रखा गया।

इस मामले जज ने भाजपा नेता विजय मिश्रा को फटकार लगाते हुए कहा- झूठी वाहवाही पाने के लिए इस तरह के मुकदमे दायर नहीं करने चाहिए। ऐसे मामलों से कोर्ट का कीमती समय बर्बाद होता है। मुकदमा दायर करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। बिना ठोस आधार के मुकदमा नहीं करना चाहिए। बता दें कि इस मामले में फैसला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) शुभम वर्मा की कोर्ट ने सुनाया।

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