
रिपोर्ट / श्रेयशी दीप
राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-वाहनों) को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये का ई-व्हीकल प्रमोशन फंड स्थापित किया है। इस पहल के तहत, राज्य सरकार की “इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022” के अनुसार, आधुनिक बैटरी युक्त ई-वाहनों के खरीदारों को राज्य जीएसटी (SGST) की राशि का पुनर्भरण और एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह प्रोत्साहन 1 सितंबर 2022 के बाद खरीदे और राज्य में पंजीकृत वाहनों पर लागू होगा।
प्रोत्साहन का विवरण :
दोपहिया वाहन : बैटरी क्षमता के आधार पर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का अनुदान।
तिपहिया वाहन : बैटरी क्षमता के आधार पर 10,000 रुपये से 20,000 रुपये तक का अनुदान।
लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया :
1. वाहन निर्माता का पंजीकरण : फेम-2 में पंजीकृत वाहन निर्माताओं को परिवहन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है।
2. जानकारी अपलोड करना : पंजीकरण के बाद, निर्माता को वाहन मॉडल, बैटरी का प्रकार और बैटरी क्षमता की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
3. सत्यापन : विभाग द्वारा सत्यापन के बाद, वाहन खरीदारों को अनुदान राशि के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी।
4. आवेदन प्रक्रिया : वाहन स्वामी को अपने वाहन के पंजीकरण नंबर और चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक पोर्टल पर दर्ज करने होंगे। इसके बाद, ओटीपी के माध्यम से मोबाइल नंबर की पुष्टि की जाएगी। फिर, बैंक खाता विवरण अपलोड करके आवेदन सबमिट करना होगा।
5. राशि का हस्तांतरण : अनुदान राशि सीधे वाहन स्वामी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
राज्य सरकार ने वाहन निर्माताओं, डीलरों और खरीदारों से पोर्टल पर शीघ्र आवेदन करने की अपील की है, ताकि वे इस प्रोत्साहन का लाभ उठा सकें।