उत्तर प्रदेश

कांग्रेस नेता राहुल गाँधी क़ो 24 फरवरी हाजिर होने का निर्देश

दिसंबर 2022 में 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था, "चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के जवानों को पीट रहे हैं।

रिपोर्ट / श्रेयशी दीप

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने भारतीय सेना पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में समन जारी किया है। उन्हें 24 मार्च 2025 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

मामले का विवरण:

दिसंबर 2022 में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था, “चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के जवानों को पीट रहे हैं।” इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुआ, और भाजपा नेताओं ने उनकी आलोचना की।

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर मानहानि का मामला दर्ज किया गया। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख निर्धारित की है।

यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी अपने बयानों के कारण कानूनी समस्याओं में घिरे हैं। मार्च 2023 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम पर की गई टिप्पणी के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें संसद से अयोग्य घोषित किया गया था। बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी।

राहुल गांधी के खिलाफ यह नया मामला उनके लिए एक और कानूनी चुनौती प्रस्तुत करता है, और आगामी सुनवाई में उनके कानूनी दल की रणनीति महत्वपूर्ण होगी।

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