
रिपोर्ट/तान्या कसौधन
UP News: यूपी के महराजगंज में 2019 में मनोज टिबड़ेवाल नाम के शख्स का मकान गिराया गया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सख्त रुख दिखाते हुए 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने को कहा है. इसके अलावा कोर्ट ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी से पूरे मामले की विभागीय जांच और कार्रवाई का आदेश दिया है. इस पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखा तंज कसा है.
अखिलेश यादव ने कसा तंज
अखिलेश यादव ने कहा कि जुर्माना लगाने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार पर अब कोर्ट जुर्माना लगा रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा राज में उत्तर प्रदेश में फैली अराजकता का कोई क्या और सबूत चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि क्या बीजेपी सरकार खुद पर क्या बुलडोजर चलवाएगी.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन की निंदा करते हुए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को एक व्यक्ति को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था. उस शख्स का घर साल 2019 में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए गिरा दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बुलडोजर से आप रातों-रात घर नहीं गिरा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों के बुलडोजर एक्शन को अराजकता” करार दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे, ने बुधवार को यह फैसला सुनाया था. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह महाराजगंज जिले में अवैध तोड़फोड़ से संबंधित मामले की जांच करें.