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Yogi government decision: इन संपत्तियों पर गायों के लिए घर बनवाएगी योगी सरकार, UP में सबसे ज्यादा है शत्रु संपत्ति

गोवंश देखभाल के लिए CM योगी आदित्यनाथ पशु संरक्षण केंद्र खोले का अहम फैसला लिया है। जिसके तहत प्रदेश की शत्रु संपत्तियों पर गायों के लिए नया घर बनाया जाएगा। इन शत्रु सम्पत्तियों पर न केवल गायों की देखभाल की व्यवस्था की जाएगी, बल्कि उनके लिए चारा भी उगाया जाएगा।

रिपोर्ट/ तान्या कसौधन

UP News: उत्तर प्रदेश में अब योगी सरकार एक नया कदम उठाने जा रही है। गोवंश देखभाल के लिए CM योगी आदित्यनाथ पशु संरक्षण केंद्र खोले का अहम फैसला लिया है। जिसके तहत प्रदेश की शत्रु संपत्तियों पर गायों के लिए नया घर बनाया जाएगा। इन शत्रु सम्पत्तियों पर न केवल गायों की देखभाल की व्यवस्था की जाएगी, बल्कि उनके लिए चारा भी उगाया जाएगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से संपत्तियों का डीटेल मांगा गया है। इस योजना में जमीन केंद्र सरकार मुहैया कराएगी और जरूरी सुविधाएं विकसित करने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार उठाएगी।

UP में सबसे ज्यादा शत्रु संपत्तियां

देश में सबसे ज्यादा शत्रु संपत्तियां यूपी में हैं। इनकी संख्या करीब 6017 है। जिन पर अब पशुओं के लिए घर बनाने की तैयारी की गई है। जहां पशुओं की देखभाल के साथ उनके चारे तक की व्यवस्था हो सकेगी। यहां खोले जाने वाले केंद्र आधुनिकतम तकनीक पर आधारित होंगे। इनकी मदद से देसी गायों के संरक्षण और संवर्धन पर जोर दिया जाएगा।

प्रदेश में हैं हरे चारे की कमी

बता दे कि उत्तर प्रदेश में 7624 गोआश्रय स्थलों में 12 लाख से ज्यादा गोवंश हैं। पशुओं की संख्या को देखते हुए प्रदेश में हरे चारे की कमी है। इसके लिए नए-नए स्थान तलाश करने की योजना है, ताकि वहां हरे चारे के उत्पादन के साथ ही कृत्रिम गर्भाधान व शोध केंद्र भी स्थापित हो सकें।

शासन ने किया केंद्र सरकार से संपर्क

वहीँ, शासन ने केंद्र सरकार से शत्रु संपत्ति हासिल करने के लिए संपर्क किया है। चिह्नित शत्रु संपत्तियों पर अतिक्रमण होने पर उसे खाली कराया जाएगा। साथ ही, इसी रणनीति के तहत प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से लखनऊ और सीतापुर समेत सभी जिलों में शत्रु संपत्ति हासिल करने के लिए संपर्क किया है। यहां देसी गायों के संरक्षण और संवर्धन पर जोर दिया जाएगा। ज्यादातर शत्रु संपतियां मुसलमानों की हैं, ऐसे में मुसलमानों का एक बड़ा तबका इस फैसले का विरोध कर सकता है।

क्या है शत्रु संपत्ति

गौरतलब है कि आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान के विभाजन के वक्त जो लोग अपनी संपत्तियां छोड़कर भारत से पाकिस्तान चले गए थे। उनकी संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया था। साल 1965 में पाकिस्तान से हुए युद्ध के बाद 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम पारित किया गया था। जिसके तहत भारत से पाकिस्तान गए जिन लोगों ने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली थी, उनकी सारी अचल संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था। जिस पर भारत सरकार का अधिकार है।

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