उत्तर प्रदेशलखनऊ

अवध बस स्टैंड शिफ़्ट करने पर निर्णय ले प्रशासन :उच्च न्यायालय

ट्रैफ़िक जाम पर सख्ती:- न्यायालय परिसर के समीप नहीं चलेंगी बसे सड़क परिवहन को कहा गया है कि न्यायालय परिसर के समीप सर्विस रोड पर बसे न चलवाए।

लखनऊ।  उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने अवध बस परिवहन और न्यायालय परिसर के पास लगने वाले ट्रैफ़िक जाम पर आपत्ति जताते हुए सख्त निर्णय दिए है।सड़क परिवहन को कहा गया है कि न्यायालय परिसर के समीप सर्विस रोड पर बसे न चलवाए। साथ ही प्रशासन को निर्देश दिए गए है की वह जल्द से जल्द अवध बस परिवहन स्थल को न्यायालय परिसर के पास से हटाकर किसी अन्य सुविधाजनक स्थल पर शिफ्ट करने के यातायात पुलिस के प्रस्ताव पर जल्द से जल्द उचित निर्णय ले। और साथ ही इसके लिए सड़क परिवहन से भी बातचीत की जाये।

माननीय न्यायमूर्ति एआर मसूदी और माननीय न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश अवध बार एसोसिएशन की याचिका पर दिया। इसमें, हाईकोर्ट बिल्डिंग के सामने और आसपास ट्रैफ़िक जाम की समस्या दूर करने का अनुरोध किया गया है। कहा गया कि कोर्ट के अति व्यस्त समय में सर्विस लेन पर भारी वाहन चलते है। इससे कोर्ट के कार्य समय में जाम लगने से भारी असुविधा होती है। कोर्ट आने जाने वालों के वाहन जाम में फंस जाते हैं। रोडवेज बस अड्डा होने से समस्या और ज्यादा गंभीर होने की जानकारी दी गई। इस पर अपना आदेश देते हुए कोर्ट ने मामले को जनवरी में सूचनार्थ करने के निर्देश दिए।

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